मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रकरण का बैंक प्राथमिकता से करें निराकरण-CEO जिला पंचायत जितेन्द्र यादव

Banks should resolve the matter of Chief Minister Youth Self-Employment Scheme on priority - CEO District Panchayat Jitendra Yadav

समिति के समक्ष 13 आवेदकों के प्रकरण पाए गए उपयुक्त

रायगढ़, 4 मार्च 2024 I सीईओ जिला पंचायत एवं समिति के उपाध्यक्ष जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता मेें आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2023-24 के अंतर्गत टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित हुई। सीईओ जिला पंचायत श्री यादव ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के उपस्थित हितग्राहियों से व्यापार के कार्ययोजना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी बैंकों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जैसे हितग्राही मूलक योजनाओं के लोन प्रकरण का प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवेदन मंगाये गये थे। प्राप्त 22 आवेदनों में समिति के समक्ष 13 आवेदक उपस्थित हुए, जिनका साक्षात्कार लिया गया। समिति ने इन 13 आवेदकों के प्रकरण बैंक शाखाओं को भेजे जाने के लिए उपयुक्त पाया गया। जिसमें किराना दुकान, फैंसी स्टोर, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रीकल स्टोर, कपड़ा दुकान, कम्प्यूटर सर्विस, दोना उद्योग व ब्यूटी पार्लर की इकाईयां स्थापित करने वाले प्रकरण थे।


इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर महेश पटेल, मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ संजीव सुखदेवे, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, जिला रोजगार अधिकारी, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्राचार्य आईटीआई, मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उपस्थित रहे।

योजनान्तर्गत विभिन्न इकाईयों के स्थापना हेतु प्राप्त कर सकते है ऋण
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना हेतु जिन आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य (अजा/अजजा/अपि वर्ग/महिला/नि:शक्तजन/नक्शल प्रभावित/सेवानिवृत्त सैनिक की आयु में 5 वर्ष की छूट)की पात्रता है। इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन दो प्रतियों में जमा कर सकते है। योजना अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत निर्माण/उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाई हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख है। लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा। नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुआ है इस योजना में पात्रता नहीं होगी।