रायपुर /छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले शराब पीने वालों को झटका लगने वाला है। दरअसल, प्रदेश में आबकारी विभाग ने शराब खरीदी-बिक्री के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इसके अनुसार अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा। दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पाएगा।
दरअसल, इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। नियम में यह बदलाव शराब व बियर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है। एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा की लिमिट तय की गई है। इस तरह दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है।
ये बदलाव भी
आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। इस नए नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा, जिसका आदेश जारी किया जा चुका है।