प्रकरण में अपहृत बालिका को आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ भगाकर जबरजस्ती मंदिर में ले जाकर कर लिया शादी ।
आरोपी के चाचा मनोज डहरिया ने अपहृत बालिका को छिपाने में किया सहयोग को भी किया गया गिरफ्तार |
बिलासपुर /थाना सिटी कोतवाली प्रार्थी राम कुमार दीक्षित पिता स्व. प्रेमदास दीक्षित उम्र 50 वर्ष निवासी अटल आवास मधुवन दयालबंद थाना सिटी कोतवाली का दिनांक 24.10.24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि नबालिग पुत्री जो कक्षा 08 वी. में पढ़ती है दिनांक 17.10.24 को शाम 07.00 बजे अपने दीदी एश्वर्या दीक्षित के पास भक्त कंवराम मार्केट जाने के लिए निकली है जो आज दिनांक 24.10.24 तक घर वापस नहीं आने पर थाना सिटी कोतवाली मे गुम इंसान क्रमांक- 59 / 24 व अप. क. – 489 / 24 धारा 137 (2) बी. एन.एस कायम कर पता तलाश में लिया गया था प्रकरण में परिजनों / रिस्तेदारों का कथन लिया गया जिसमें अनावेदक अगम कुमार डहरिया नवागांव चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली के साथ मोबाईल से बात करना बताये एवं उसके उपर संदेह व्यक्त किया गया था, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना की सूचना श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को दिया गया के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप (रा. पु. से) नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन मे थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा टीम के साथ आरोपी के निवास नवागांव चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली छ.ग. से अपहृत बालिका को बरामद किया गया हैं। प्रकरण में अपहृत बालिाक का कथन कराया जिसमें अपहृत बालिाक को अनावेदक अगम कुमार डहरिया के द्वारा भगाकर ले जाकर जबरस्ती शारीरिक संबंध बनाना बतायी है प्रकरण में धारा 87,64,3 (5) बीएनएस धारा 46 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों के द्वारा घटना प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी28 / ए9081 वजह सबुत जप्त किया गया, प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है।
नाम आरोपी :-
01. – अगम कुमार डहरिया पिता विनोद कुमार डहरिया उम्र 22 वर्ष निवासी नवागांव चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली छ.ग. । 02. – मनोज डहरिया उर्फ पकलू पिता चंदु डहरिया उम्र 38 वर्ष निवासी नवागांव आवास पारा चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली छ.ग. ।