रायगढ़,18 दिसंबर 2024 । राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के आसपास स्थित पान ठेलों में कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई। इस दौरान कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने और सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिए बिना तम्बाकू व सिगरेट की बिक्री करने वाले 8 पान ठेला संचालकों पर 2000 रुपए अर्थदंड लगाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर सविता रानी साय ने बताया कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार व हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 सेमी लंबा व 30 सेमी चौड़ा काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिसमें धूम्रपान रहित क्षेत्र बताते हुए धूम्रपान करना एक अपराध है।
उल्ल्घंन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना होने की जानकारी दी जानी चाहिए। धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोरों को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध की जानकारी भी देनी होगी।