बिना नंबर प्लेट वाले 266 वाहन चालकों पर कार्यवाही

Action taken against 266 drivers without number plates

कोरबा/पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशानुसार दिनांक 01.08.2025 से 31.08.2025 तक थाना, चौकी एवं यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया।

इस क्रम में कोरबा पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले कुल 266 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 के तहत कार्यवाही की गई।

जिसमें विभिन्न थाना एवं यातायात पुलिस की सक्रियता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ

अपने वाहन पर हमेशा वैध एवं निर्धारित प्रारूप की नंबर प्लेट लगाएँ। ✔️बिना पंजीकरण (RC) और बीमा के वाहन सड़क पर न चलाएँ。
✔️वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें。
✔️वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें。

कानूनी प्रावधान

➡️ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39 – बिना पंजीकरण किसी भी मोटर वाहन का उपयोग प्रतिबंधित है।
➡️मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192 – बिना नंबर प्लेट / पंजीकरण के वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है।

इन धाराओं के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जाती है तथा नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की अपील

कोरबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि—
1️⃣सभी वाहन स्वामी अपने वाहन पर वैध नंबर प्लेट लगाएँ।
2️⃣बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना अपराध है तथा इससे अपराधियों की पहचान में कठिनाई आती है।
3️⃣यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
4️⃣आपका सहयोग ही कोरबा को सुरक्षित और अनुशासित यातायात प्रदान करेगा।