जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

Action is being taken under the Property Defacement Act in the district

कोरबा 20 जनवरी 2025/ नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु आज छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज कोरबा, कटघोरा, दीपका सहित अन्य क्षेत्रों में शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।