कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक आयोजित

A meeting of the district level supervisory committee was held under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana under the chairmanship of the collector

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक किसानों को करें लाभाविन्त – कलेक्टर

फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

 जांजगीर-चांपा जुलाई 2024/ कलेक्टर श्री आकाश छिकारा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा क्रियान्वयन बीमा कम्पनी को कृषि विभाग एवं संबंधित विभाग बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रचार कर फसलों के बीमा कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिये गए। उन्होंने जिले के सभी किसानों से फसलों का बीमा कराने के लिए अपील की है, ताकि आपदा की स्थिति में किसानों को क्षति पूर्ति हेतु दावा भुगतान मिल सके। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभाविन्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने बताया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नियत की गई है। बैठक में कलेक्टर ने ऋणी एवं अऋणी किसानों को अधिक से अधिक फसल बीमा आवरण में शामिल कराने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर संयुक्त श्री आर के तंबोली, प्रगतिशील श्री कृषक दुष्यंत कुमार सिंह, श्री राज शेखर सिंह सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
         बैठक में उप संचालक कृषि श्री आर.एन. गांगे ने बताया कि जिला जांजगीर-चांपा में खरीफ में मुख्य अधिसूचित फसल धान सिंचित एवं धान अंसिंचित निर्धारित है। धान सिंचित फसल के बीमा के लिये बीमित राशि 60000 प्रति हेक्टेयर एवं एवं धान असिंचित फसल के बीमा के लिये बीमित राशि 43000 रु प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। बीमित राशि का 2 प्रतिशत धान सिंचाई हेतु 1200 रू. हेक्टेयर, एवं धान असिंचित के लिये 860 रू. प्रति हेक्टेयर कृषक अंश निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) एवं गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) कृषको बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता है। ऐसे सभी कृषक जिनका मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों एवं निजी बैंकों से ऋण लेने वाले समस्त ऋणी कृषकों के लिये यह योजना स्वैच्छिक है। ऋणी कृषकों के लिये अधिसूचित फसल के लिये वित्तीय संस्थानों में मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन, प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं कराने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं कृषक इसकी सूचना संबंधित बैंक को स्वयं देगा। अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्री पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। उन्होंने बताया कि योजना संबंधित अधिक जानकारी एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकतें। साथ ही किसान सुविधा-बजाज आलियांज़ के व्हाट्सएप चैटबोट नंबर 7030053232 पर भी अपनी फसल के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दे सकते है।