जांजगीर-चाम्पा, 09 सितंबर । चाम्पा पुलिस ने धारदार चाकूनुमा हथियार से हत्या करने की नियत से प्राण घातक हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी रोहन सिदार उम्र 26 साल निवासी घोघरानाला थाना चाम्पा । शराब पीकर गाली गलौच करने से मना करने पर आरोपी द्वारा प्राण घातक हमला किया गया।आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकूनुमा हथियार बारामद किया गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भादवि एवम 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत् कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2023 को आरोपी रोहन सिदार उम्र 26 साल निवासी घोघरानाला थाना चाम्पा द्वारा शराब पीकर अपद्रव कर गाली गलौच कर रहा था जिसे उसके चाचा प्रार्थी/आहत सुरेश कुमार उम्र 44 साल निवासी घोघरानाला चाम्पा द्वारा गाली गलौच करने से मना किया तो तुम कौन होते हो मना करने वाले कहकर धारदार चाकुनुमा हथियार से हत्या करने की नियत से प्रार्थी के गले में हमला कर दिया, खुन बहने लगा जिसे आहत जमीन पर गिर गया घटना को देखकर परिजनो ने बीच बचाव किया और इलाज के लिए एनकेएच अस्पताल चाम्पा ले गयें, कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 454 / 2023 धारा 307 भादवि तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है।
विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी रोहन सिदार उम्र 26 साल निवासी घोघरानाला थाना चाम्पा को घटना के संबंध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार करने से तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकूनुमा हथियार बरामद कर विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 09. 09.2023 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी चाम्पा, उपनिरी. विनोद जाटवर, सउनि रामप्रसाद बघेल, आरक्षक गौरीशंकर राय, नितिन द्विवेदी, माखन साहू, डिकेश्वर साहू, खेमराज, दीपक राठौर का योगदान रहा।