बिलासपुर। आगामी दीपावली महापर्व के दौरान शहरवासियों को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देशों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन ने एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी और सुरक्षा प्लान जारी किया है।
त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए शहर के प्रमुख चौकों, चौराहों और पॉइंट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग, बीट पॉइंट और आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात क्रेन और पुलिस बल 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। पुलिस ने मुख्य मार्गों और आम सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं, पटाखा दुकानों को केवल नगर प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए सुरक्षित मानकों वाले स्थानों पर ही लगाने की सख्त हिदायत दी गई है।

अत्यधिक भीड़ होने पर बदलेगा रूट (डायवर्सन प्लान):
सदर बाजार, गोल बाजार, हटरी चौक, शनिचरी बाजार और तेलीपारा रोड जैसे अत्यधिक व्यस्त और व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने पर तात्कालिक रूप से एकांगी मार्ग (वन-वे) व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड, बाल्मीकि चौक, सिम्स तिराहा, राम सेतु चौक और हैप्पी स्ट्रीट मार्ग से वाहनों को डायवर्ट कर वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा। आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए मार्ग को हमेशा पूरी तरह खाली और सुगम रखा जाएगा।

यहाँ कर सकेंगे वाहनों की पार्किंग:
यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए पार्किंग स्थल चिन्हांकित किए हैं, जिसमें कोतवाली चौक स्थित मल्टीलेवल पार्किंग, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, हैप्पी स्ट्रीट, नई रिवर व्यू मार्ग, बाजपेई मैदान और लखीराम ऑडिटोरियम की बेसमेंट व ओपन एरिया पार्किंग शामिल हैं। पुलिस ने अपील की है कि नागरिक खरीदारी के लिए जाते समय ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें।

व्यापारियों और वाहन चालकों को सख्त निर्देश:
यातायात पुलिस ने फुटकर व्यापारियों, ठेला-गुमटी संचालकों और फेरीवालों को सड़क पर सामान फैलाकर आवागमन बाधित न करने की चेतावनी दी है। व्यावसायिक संगठनों से भी कहा गया है कि वे दुकानों के सामने ग्राहकों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों, जैसे—शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से गाड़ी दौड़ाने, रॉन्ग साइड चलने, तीन सवारी बैठाने और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।







