कोरबा। जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कोरबा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत उरगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक आरोपी को 20 लीटर कच्ची महुआ शराब का अवैध परिवहन करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से शराब और परिवहन में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी को जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उरगा थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी में अवैध कच्ची महुआ शराब लेकर बरबसपुर चौक से सीतामणी की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरबसपुर चौक के पास रणनीतिक घेराबंदी की और संदिग्ध स्कूटी को रोकवाया।
₹2,000 की शराब और स्कूटी जब्त
जांच करने पर पुलिस को स्कूटी से पारदर्शी पन्नी में भरी हुई 20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,000 रुपये बताई जा रही है। शराब के परिवहन और रखने के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं करने पर पुलिस ने शराब और सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी (पंजीयन क्रमांक: CG 12 BR 8672) को विधिवत जब्त कर लिया।
आरोपी भेजा गया जेल
मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजू डे (35 वर्ष), पिता स्वर्गीय सुनील डे, निवासी गोमाता चौक, इमलीडुग्गू (थाना कोतवाली, कोरबा) के रूप में हुई है। उरगा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 561/2026 के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गैर-जमानती धारा होने के कारण आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे 22 अक्टूबर 2026 तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस की जनता से अपील
इस सफल कार्रवाई के बाद कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आस-पास होने वाले अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री या परिवहन जैसी सामाजिक बुराइयों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा और अवैध गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।







