मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाला नाबालिग निरुद्ध, 3 मोबाइल व नगदी जब्त

Minor arrested for breaking shutter of mobile shop and stealing, 3 mobile phones and cash seized

कोरबा। जिला अंतर्गत दर्री थाना क्षेत्र के साडा कॉलोनी  जमनीपाली स्थित एक मोबाइल दुकान में बीती रात शटर तोड़कर चोरी करने वाले एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए निरुद्ध कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 03 नग मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत करीब 20,000 रुपये आंकी गई है।


प्रार्थी की शिकायत पर दर्री थाना पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 326/2026 दर्ज कर कानून के तहत धारा 331(4) और 305 BNS के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया।

सुबह दुकान पहुंचने पर खुला राज
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी प्रतीक अग्रवाल (पिता गिरधारी लाल अग्रवाल, उम्र 27 वर्ष), निवासी साडा कॉलोनी जमनीपाली, अपने घर पर ही ‘प्रगति टेलीकॉम’ नाम से मोबाइल दुकान का संचालन करते हैं। दिनांक 29 अगस्त को रोज की तरह रात 09:30 बजे वे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन 30 अगस्त की सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे, तो शटर टूटा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान के अंदर जाकर देखने पर पता चला कि अज्ञात चोर ने 03 नग मोबाइल फोन और गल्ले में रखे लगभग 7,000 रुपये नगद पार कर दिए थे।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई,
थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) को थाना तलब किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत पूछताछ करने पर बालक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने गवाहों के समक्ष मेमोरंडम कथन दर्ज कर बालक के कब्जे से ₹20,000 मूल्य के 03 मोबाइल फोन विधिवत जप्त किए।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(B)(ii) के तहत चेकलिस्ट तैयार की और धारा 47 BNSS के तहत बालक की मां को उसकी निरूद्धता की लिखित सूचना दी। अपराध गैर-जमानती होने के कारण पुलिस ने न्यायिक रिमांड तैयार कर बालक को माननीय न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह (सुधार गृह) भेज दिया गया है।