रायपुर,23 अगस्त 2026/छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उप अभियंता (सिविल) के पद पर चयनित 101 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का कार्यालयीन आदेश जारी किया है। प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 22 अगस्त 2026 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपखंड कार्यालयों में पदस्थ किया गया है।
आदेश के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर की ओर से 27 अप्रैल 2025 को उप अभियंता (सिविल) की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद 23 जुलाई 2025 को आयोजित काउंसलिंग में उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण एवं चयन प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद विभागीय चयन समिति ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर नियुक्ति की अनुशंसा की।
101 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति
जारी सूची में संयुक्त मेरिट के आधार पर कुल 101 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। सूची में सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी सहित विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को धमतरी, दुर्ग, कोरबा, रायपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जशपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थापना दी गई है।
सूची में पहले स्थान पर नागेश कुमार सिन्हा का नाम है, जबकि अंतिम क्रमांक पर कृष्ण कुमार साहू का नाम दर्ज है। सूची में महिला अभ्यर्थियों को भी स्थान मिला है।
वेतनमान और पदस्थापना
चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेश में पद का वेतनमान लेवल-08, 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना संबंधित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड कार्यालयों में की गई है।
15 दिन के भीतर देना होगा योगदान
नियुक्ति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, सक्षम मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समेत आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
नियुक्ति पर लागू रहेंगी कई शर्तें
आदेश में यह भी कहा गया है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी की ओर से दी गई जानकारी गलत या फर्जी पाई जाती है तो नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करना भी अनिवार्य होगा। नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की शर्तों और भर्ती नियम 2016 के प्रावधानों के अधीन रहेगी।
विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित पदस्थापना कार्यालयों में समय-सीमा के भीतर उपस्थित होकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों को भी भेजी गई हैं।







