तीन महीने से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नकली कोयला मामले में भेजा न्यायिक रिमांड

Hirri police arrested the accused who was absconding for three months and sent him to judicial remand in the fake coal case.

बिलासपुर, 17 अगस्त 2026। जिले के हिर्री थाना पुलिस ने उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की जगह कम गुणवत्ता वाला कोयला परिवहन किए जाने के मामले में तीन महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

मामला ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, डिघोरा से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी आशीष केशरी, निवासी पेण्ड्रा, कोल परिवहन एवं लिफ्टिंग का काम करता है। 18 मई 2026 को एसईसीएल रामपुर कोयला खदान से वाहन क्रमांक CG 12 S 8901 और CG 04 HX 4888 में G-6 श्रेणी का 5500 से 5800 GCV वाला उच्च गुणवत्ता का कोयला लोड कराया गया था। दोनों ट्रेलरों को डीओ नंबर 3330081502 के तहत ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी डिघोरा भेजा गया था।

प्लांट पहुंचने के बाद कंपनी के केमिस्ट द्वारा कोयले का लैब परीक्षण कराया गया। जांच में दोनों वाहनों में पहुंचा कोयला निर्धारित गुणवत्ता से कम पाया गया। परीक्षण रिपोर्ट में कोयले की GCV क्षमता क्रमशः 4203 और 4220 पाई गई। इसके बाद हिरीं थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 121/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी हिरीं निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही थी।

जांच के दौरान पुलिस ने वाहन क्रमांक CG 12 S 8901 के चालक बृजेश जायसवाल, पिता मोहन लाल जायसवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी देऊघर, थाना जियावन, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश, हाल निवास श्री सांई सा मिल, बिल्हा मोड़, हिरीं, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी को 16 अगस्त 2026 की रात करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया। पूछताछ एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(3), 317(2), 317(4) और 3 (5) के तहत कार्रवाई की है। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।