आम उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू नहीं, सोशल मीडिया पर प्रसारित दावा भ्रामक

Prepaid electricity system not applicable for general consumers, claims circulating on social media are misleading

रायपुर, 26 जुलाई। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, विशेषकर इंस्टाग्राम पर 1 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू किए जाने संबंधी एक भ्रामक एवं तथ्यहीन पोस्ट प्रसारित की जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह गलत है।

वास्तविक स्थिति यह है कि प्रीपेड व्यवस्था केवल सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों पर लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है

आम घरेलू, व्यावसायिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के कार्यालय उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) से जारी विज्ञप्ति में आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा बिजली संबंधी किसी भी जानकारी के लिए केवल अधिकृत एवं आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।