पाक्सो एक्ट की धारा में आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
बिलासपुर 12 जुलाई 2026/ थाना-सीपत पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, प्रार्थी ने दिनांक 01.07.2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा महिला एवं बच्चो से सम्बधित अपराध में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित एवं सक्त कार्यवाही करने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है जिसके पालन में अपहृत बालिका को मुखबिर सूचना के आधार पर, पता साजी के दौरान अपहृत बालिका एवं संदेही आरोपी उमेश अनंत, ग्राम लीमभाठा में होने की सूचना पर थाना प्रभारी सीपत द्वारा टीम गठीत कर तत्काल ग्राम लीमभाठा थाना बलौदा जांजगीर चांपा रवाना किया गया, प्रकरण के अपहृता बालिका को आरोपी उमेश अनंत से बरामद किया गया, प्रकरण के आरोपी उमेश अनंत, अपहृता को बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 65(1) बीएनएस एवं पोक्सो की धारा 4(2), 6 जोडी गई। आरोपी उमेश अनंत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी- उमेश अनंत पिता राम कुमार अनंत उम्र 19 साल निवासी ग्राम लीमभाठा थाना बलौदा, जिला जांजगीर चांपा







