छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष का सश्रम कारावास, दो हजार रुपये जुर्माना

One year rigorous imprisonment and a fine of Rs 2,000 for molestation

कोरबा/कटघोरा, 04 जुलाई 2026। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह फैसला 29 जून 2026 को सुनाया।

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, थाना बांगो के अपराध क्रमांक 141/2025 में आरोपी रकीब आलम उर्फ बबलू खान (38 वर्ष), निवासी बौरीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 एवं 75(2) के तहत दोषी पाया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता साप्ताहिक बाजार में कपड़े की दुकान लगाकर जीविकोपार्जन करती है। 25 अगस्त 2025 की रात उसके पति के बुलाने पर उनका परिचित बबलू खान घर आया था। रात में भोजन करने के बाद सभी सो गए। इसी दौरान आरोपी ने महिला के पास जाकर गलत नीयत से उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। महिला के विरोध करने पर घटना का खुलासा हुआ और बाद में उसने थाना बांगो में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने न्यायालय में घटना की पुष्टि की। विवेचना अधिकारी मंगतूराम मरकाम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध किया।

अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।