रायपुर किसी भी सरकारी कर्मचारी पर अब सीधे FIR दर्ज नहीं की जा सकेगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है। आयुक्त भू अभिलेख की तरफ से भेजे गये कलेक्टरों को पत्र में कहा गया है कि पटवारी और अन्य लोक सेवकों की ये शिकायत रहती है कि उनके खिलाफ कोई भी शिकायत पर सीधे ही FIR दर्ज की जाती है।
पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्व पटवारी संघ ने राज्य सरकार के संज्ञान में लाया है कि हल्का पटवारी के विरूद्ध पुलिस थानों में शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत पटवारी या अन्य लोक सेवक पर पुलिस द्वारा सीधे ही आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है।
जबकि ऐसे में मामले में राज्य सरकार का पूर्व से निर्देश है कि अगर कोई शिकायत मिलती है, जिसमें अपराध मालूम पड़ता है या भ्रष्टाचार का आरोप है, तो पहले प्रारंभिक जांच करने का प्रावधान है। ऐसे में शासकीय कर्मचारी के खिलाफ मिली शिकायत पर लोक सेवक के नियंत्रक अधिकारी / जिला दण्डाधिकारी से जानकारी लेकर ही FIR दर्ज किया जाये। यदि संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता सहित संबंधित लोकसेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दण्डाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचित किया जाये। निर्देश में कहा गया है कि हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP (Cr.) 68/2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक जाँच 07 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाये।”