नाबालिग बहनों से अनाचार का प्रयास करने वाले आरोपी को डेढ़ साल की सश्रम कैद…

The accused who attempted to rape minor sisters was sentenced to one and a half years of rigorous imprisonment.

कोरबा,28 जनवरी 2025। कोरबा जिले के बांकीमोंगरा क्षेत्र में नाबालिग बहनों के साथ अनाचार का प्रयास करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय एफटीएससी (पॉक्सो), कटघोरा ने आरोपी मेहुल कुमार यादव उर्फ वरुण यादव को 1 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र के निवासी आरोपी द्वारा अपने ही मोहल्ले की नाबालिग लड़कियों के घर में घुसकर उनकी लज्जा भंग करने के आशय से लैंगिक हमला किया गया। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िताओं को विवस्त्र करने की नीयत से उनके पहने हुए कपड़ों को खींचते हुए उन पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर थाना बांकीमोंगरा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 333, 75 (1), 79 तथा बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एफटीएससी (पॉक्सो) कटघोरा में न्यायाधीश श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया। इसके पश्चात न्यायालय ने दिनांक 20 जनवरी 2026 को आरोपी को 1 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।