रायपुर के बड़े बिल्डर पर RERA ने लगाया 10 लाख का जुर्माना

RERA imposes Rs 10 lakh fine on Raipur's top builder

रायपुर, 03 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रायपुर स्थित ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ परियोजना के प्रमोटर के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है. प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि परियोजना में विकास कार्य नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया.

स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है. इस धारा के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट व विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है.

प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान में उक्त एसटीपी का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है. आवंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से इस स्तर पर एसटीपी को ध्वस्त करने अथवा पुनर्निर्माण संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. हालांकि स्वीकृत लेआउट से किए गए इस विचलन को गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया है और रेरा अधिनियम की धारा 14(1) के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. छत्तीसगढ़ रेरा ने दोहराया कि स्वीकृत लेआउट अथवा योजनाओं से बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के किया गया कोई भी परिवर्तन गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.