एमसीबी : कानून-व्यवस्था पर प्रशासन सख्त: धरना, रैली व जुलूस के लिए अब 48 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

MCB: Administration strict on law and order: Now it is mandatory to take permission 48 hours in advance for dharna, rally and procession.

एमसीबी/18 दिसंबर 2025/जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत जिले के समस्त अनुभागों, विशेषकर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पालन करना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य सामने आया है कि कई आवेदकों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रैली अथवा जुलूस के आयोजन हेतु आयोजन के उसी दिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस कारण प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।
इसी परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति, सुरक्षा एवं जन सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा समूह यदि धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा इसी प्रकार का कोई सार्वजनिक आयोजन करना चाहता है, तो उसे आयोजन की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ने सामान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करें, जिससे सभी सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति, सुरक्षा, अनुशासन और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
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