मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केंद्रों एवं पंचायत/नगरीय निकाय कार्यालयों में सूची चस्पा करने के निर्देश
कोरबा, 02 दिसंबर 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत द्वारा सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई है, का पालन सुनिश्चित किया जाए।
निर्देशानुसार ऐसे सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र के विधिवत भरे हुए गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें अब उन मतदाताओं की सूची तैयार करनी होगी जिनके गणना पत्रक विभिन्न कारणों से एकत्र नहीं हो पाए हैं। इस सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट एवं मृतमतदाताओं को एएसडी सूची में चिह्नित किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तैयार की गई यह सूची संबंधित मतदान केंद्रों तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी, ताकि ऐसे सभी मतदाता जिन्हें गणना पत्रक जमा करने में असुविधा हुई है, वे पुनः गणना पत्रक जमा कर सकें। साथ ही यह सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ अनिवार्य रूप से साझा की जाएगी, ताकि वे प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए मतदाताओं की जानकारी रख सकें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रारूप मतदाता सूची में केवल वही नाम शामिल किए जाएंगे जिनके विधिवत भरे गए गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त हुए हैं।
आयोग ने निर्देशित किया है कि असंग्रहित सूची के प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन के दौरान समुचित सतर्कता और संवेदनशीलता बरती जाए, जिससे किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित न हो।







