कबाड़ी मुकेश साहू को दो माह का कारावास, 3.50 लाख रुपए प्रतिकर राशि जमा करने का आदेश…

Scrap dealer Mukesh Sahu sentenced to two months imprisonment and ordered to deposit compensation of Rs 3.50 lakh…

कोरबा,24 सितम्बर 2025। कबाड़ी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू उर्फ़ बरबट्टी को चेक बाउंस मामले में माननीय सत्र न्यायालय ने दो माह के साधारण कारावास एवं 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने का दंड सुनाया है।आवासीय निर्माण सेवाएपैरल समूह वस्त्र

मामले के अनुसार, आवेदक शैलेश कुमार साहू ने अपने भाई मुकेश कुमार साहू को व्यवसाय के लिए 3 लाख रुपए उधार दिए थे। सुरक्षा के रूप में दिए गए चेक को जब बैंक में प्रस्तुत किया गया तो खाते में राशि उपलब्ध न होने से वह बाउंस हो गया। इस पर शैलेश कुमार ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय, कोरबा में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया।

न्यायालय ने आरोपी मुकेश साहू को दोषी मानते हुए दो माह का साधारण कारावास और 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर जमा करने का आदेश दिया था। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की, लेकिन न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा और आरोपी को जेल भेज दिया गया।

पहले भी हो चुका है सजा,आरोपी मुकेश कुमार साहू आदतन अपराधी है और पूर्व में भी कई मामलों में सजा पा चुका है।आवासीय निर्माण सेवा

वर्ष 2014 में दीपका कोलरी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय कटघोरा ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने भी बरकरार रखा।

इसी तरह, जाहिद खान नामक व्यक्ति से ट्रक खरीदने के मामले में भुगतान हेतु दिया गया चेक बाउंस होने पर उसे 3 माह का कारावास और 1 लाख 40 हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने की सजा मिल चुकी है।

दोनों पक्षों की ओर से पैरवी,इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पैरवी की, वहीं आवेदक की ओर से अधिवक्ता बलराम तिवारी ने न्यायालय में पक्ष रखा। आरोपी द्वारा प्रस्तुत तर्क न्यायालय में टिक नहीं सके और उसे दंडित किया गया।