शराब घोटाला मामला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और तीन अन्य के खिलाफ सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
नयी दिल्ली । दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती है। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में सीबीआई की तरफ से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडेय, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढल के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख तय की है। इसके साथ ही राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथरिटी को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। CBI ने चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को 2 जून को पेश होने को कहा है। बता दें कि CBI ने 25 अप्रैल को सप्लीमेट्री चार्जशीट राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया सहित चार आरोपियों के नाम शामिल हैं।
इससे पहले कोर्ट ने इसपर संज्ञान लेने के मामले में अपना फैसला 27 मई तक सुरक्षित रख लिया था। चार्जशीट में सीबीआई ने सिसोदिया को घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है. सीबीआई और ईडी दोनों के केस में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. दोनों मामलों की सुनवाई विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में चल रही है।