GST में बदलाव के बाद 22 सितंबर से सस्ती होंगी दवाएं, NPPA ने कंपनियों को दिए निर्देश

After the change in GST, medicines will become cheaper from September 22, NPPA gave instructions to companies

GST : केंद्र सरकार द्वारा GST (वस्तु और सेवा कर) में किए गए बदलावों का सीधा असर अब दवाओं की कीमतों पर पड़ने वाला है। सरकार ने दवाओं पर लगने वाले GST को कम कर दिया है, जिससे 22 सितंबर से कई दवाएं सस्ती हो जाएंगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने इस संबंध में दवा कंपनियों और डीलरों को नए निर्देश जारी किए हैं।

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लाइफ-सेविंग ड्रग्स और कुछ अन्य आवश्यक दवाओं पर GST की दर को घटाने का फैसला लिया गया था। पहले इन पर 12% से 18% तक GST लगता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती का उद्देश्य मरीजों को वित्तीय राहत देना और दवाओं को और अधिक किफायती बनाना है।

NPPA ने सभी दवा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे 22 सितंबर, 2025 से इन दवाओं की नई कीमतों को तुरंत लागू करें। इसके साथ ही, अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कंपनी या डीलर पुरानी कीमतों पर दवाएं बेचता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • मूल्य सूची (Price List): कंपनियों को नई मूल्य सूची जारी करने के लिए कहा गया है ताकि रिटेलर्स और ग्राहकों को सही कीमत की जानकारी मिल सके।
  • पुराने स्टॉक पर भी लागू: यह नियम पुराने स्टॉक पर भी लागू होगा। इसका मतलब है कि दुकानदारों को पुराने स्टॉक को भी नई, कम हुई कीमतों पर ही बेचना होगा।

इस GST कटौती का असर कई महत्वपूर्ण दवाओं पर पड़ेगा, जिनमें कैंसर, डायबिटीज, किडनी रोग और हृदय रोग से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य आवश्यक दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट भी सस्ते हो सकते हैं।

सरकार का यह कदम आम जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल मरीजों का खर्च कम होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बढ़ेगी।