पर्यावरण संरक्षण मंडल ने दिखाई सख्ती ,कोयला व राख ट्रांसपोर्टिंग में नियमों की उड़ी धज्जियां, 97 लाख की पेनाल्टी

Environment Protection Board showed strictness, rules were violated in coal and ash transportation, penalty of 97 lakhs imposed

कोरबा,21 मई 2025। खनिज संसाधनों के उत्पादन के मामले में कोरबा जिला काफी समय से अग्रणी बना हुआ है। वही संसाधनों की पहुंच दूसरे क्षेत्रों में करने को लेकर लॉजिस्टिक कंपनियां उदासीनता दिखा रही हैं। पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर अब सख्ती हो गई है। ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेने के साथ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 97 लख रुपए पेनाल्टी के तौर पर वसूल किए हैं।

कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कि कोयला खदानें कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा और दीपिका विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कोयला कंपनी की सबसे बड़ी जरूरत कोरबा जिले की माइंस से पूरी हो रही है और उसके राजस्व का लक्ष्य पूरा हो रहा है। कोयला की सप्लाई कंपनी के द्वारा औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को की जा रही है ।इसके लिए नीति बनाई गई है और हर हाल में इसके सभी मापदंडों का पालन भी करना है। ट्रांसपोर्टिंग के मामले में काफी समय से लापरवाही बढ़ते जाने की शिकायत अलग-अलग क्षेत्र से प्रशासन के पास पहुंची जिसे गंभीरता से लिया गया। पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा के क्षेत्रीय अधिकारी परमेंद्र पांडेय ने बताया कि वर्ष 2025 में जनवरी से अब तक की स्थिति में कोयला गाडिय़ों को कवर्ड करने की बजाय खुले तौर पर चलाने के बहुत सारे मामले संज्ञान में आए। इससे वायु प्रदूषण की चुनौती उत्पन्न हुई। इसके लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर 80 लख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इस वर्ष अब तक की पेनाल्टी में यह रकम सबसे ज्यादा है।

पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से औद्योगिक संयंत्र से उत्सर्जित होने वाली फ्लाई ऐश की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर भी एक्शन लिया गया। बताया गया कि इस मामले में साफ तौर पर नियम निर्धारित किए गए हैं कि हाईवे अथवा ट्रेलर से फ्लाई ऐश की ट्रांसपोर्टिंग करने पर ऊपरी व आसपास के हिस्से को कवर करना है। ऐसा होने पर वाहन के चलने के दौरान फ्लाई ऐश ना तो उड़ेगी और न हीं गिरेगी। फिर भी अनेक प्रकरणों में ट्रांसपोर्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली पार्टियों ने उल्लंघन किया। उनके विरुद्ध 15 लाख रुपए की पेनल्टी की गई है। अधिकारी ने जानकारी दी है कि निर्माण सामग्री रेत, गिट्टी, ईंट आदि के ओपन ट्रांसपोर्टेशन पर भी हमारी ओर से कार्रवाई करते हुए 2 लाख की पेनल्टी अधिरोपित की गई। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कहा है कि नियम से उल्लंघन करने पर इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार होती रहेगी।