जांजगीर-चांपा में बाल विवाह रोकने में प्रशासन और पुलिस की बड़ी कामयाबी

Big success of administration and police in stopping child marriage in Janjgir-Champa

जांजगीर-चांपा 05 मार्च 2025। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से 02 बाल विवाह रोके गये। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग तहसील बलौदा के ग्राम जूनाडीह एवं तहसील अकलतरा के ग्राम परसाही नाला में बाल विवाह रोका गया।


जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि तहसील बलौदा के ग्राम जूनाडीह में लड़के के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की जहां लड़के की उम्र 20 वर्ष 10 माह 22 दिन होना पाया गया। माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में लड़के के परिजनों की सहमति से लड़के के विवाह को रोका गया। इसी क्रम में ग्राम परसाही नाला तह. व थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा में एक बालिका का विवाह जिसकी उम्र 15 वर्ष 05 माह 15 दिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित उम्र 18 वर्ष से कम होने संबंधी सूचना विभाग को प्राप्त हुआ। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए विभागीय टीम स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर ग्राम परसाही नाला पहुंचे।

दल में प्रजेश कुमार शर्मा परामर्शदाता, निर्भय सिंह समन्वयक चाईल्ड लाईन, रितु सोनी सचिव, श्रीमती शीला कुर्रे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवराज सिंह आरक्षक थाना बलौदा तथा श्रीमती गीता मानिकपुरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विवेक सिंह प्रधान आरक्षक, शेष नारायण साहू आरक्षक थाना अकलतरा का विशेष सहयोग रहा।