दंतेवाड़ा, 25 सितंबर 2024। शिक्षक को कोर्ट ने 12 साल कैद की सजा सुनायी है। कोर्ट ने फैसले में शिक्षक के कृत्य को बेहद ही संगीन मानते हुए 12 साल की जेल के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का है। जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को 12 वर्ष के जेल की सजा सुनाई गई।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शैलेश शर्मा द्वारा शिक्षक अजय सिंह को ये सजा सुनाई गई। आरोपी शिक्षक द्वारा छात्रा को अपने घर सितंबर में बुलाया था। शिक्षक ने छात्रा को कहा था, कि एक फार्म भरना है, इसलिए वो घर आ जाये। शिक्षक की बातों पर विश्वास कर छात्रा अपने शिक्षक के घर आ गयी। जहां शिक्षक ने ना सिर्फ छात्रा से छेड़छाड़ की, बल्कि रेप का भी प्रयास किया।
छात्रा द्वारा आदिम जाति कल्याण थाने में मामले की शिकायत की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत धाराएं दर्ज की गई थी। न्यायाधीश द्वारा एक अन्य धारा में 50 हजार रुपए का आरोपित किया गया। वहीं दूसरी धारा में 7 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थ दंड आरोपित किया गया। अर्थ दंड जमा न करने के एवज में कारावस में बढ़ोतरी होगी।