CG: छुट्टी पर बैन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र पर भी प्रतिबंध, GAD ने निकाय व पंचायत चुनाव की आचार संहिता की गाइडलाइन की जारी

cg: Ban on leave, promotion, transfer also banned, GAD issued code of conduct guidelines for civic and panchayat elections

रायपुर 24 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। किसी भी दिन आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता लागू होते ही कई तरह के प्रतिबंध शासकीय कर्मचारियों पर लग जाएंगे।वहीं मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर भी आचार संहिता का निर्देश लागू होगा।

आचार संहिता में क्या कुछ प्रतिबंध शासकीय कर्मचारियों के लिए होगा, किन नियमों का पालन मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को करना होगा ? इन तमाम मुद्दों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अलग-अलग बिंदुओं पर आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

आचार संहिता लागू होते ही कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लग जाएगा, विशेष परिस्थिति में कर्मचारियों अधिकारियों को छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कलेक्टर की तरफ से अधिकृत अधिकारी की मंजूरी के बिना शासकीय अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे वहीं प्रमोशन, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पर भी बैन लगेगा।