कोरबा/माननीय विष्णु देव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ‘Z+’ (Z Plus) श्रेणी का सुरक्षा मिला है। जिनका जिला कोरबा प्रवास कार्यक्रम दिनांक 12.12.2024 को है जिसमें पुलिस विभाग की ओर से एडवाइज़री एवं प्रतिबंधित सामग्री की सूची जारी कर लोगों से निवेदन किया है की कार्यक्रम में शामिल होना है तो ये सामान अपने साथ ना लाए।
प्रतिबंधित वस्तुएं
1) पर्सनल सामान- लाईटर, बाईनॉक्युलर, फ्लास्क , छाता, कैमरा / हैंडीकैम, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, काला कपड़ा या गमछा (दुपट्टा)
2)हथियार- हथौड़ा, ड्रील, आरी, पेंचकस
3) धारदार वस्तुएं- चाकु/छुरी, ब्लेड / रेजर, कैंची, पिन, आलपिन, नेलकटर आदि
4) बंदूक एवं फायर आर्म्स, एम्युनिशन फायर आर्म्स, खिलौना बंदूकें, नकली बंदूके आदि
5)विस्फोटक पदार्थ- फटाखे, बारूद, अन्य विस्फोटक पदार्थ
6) ज्वलनशील पदार्थ- पेट्रोल/डीजल/ केरोसीन, माचिस, लाईटर, लेजर, अल्कोहलिक पदार्थ, एरोसोल / जेल / पेस्ट आदि
7)खाद्य पदार्थ- पानी की बोतल, कोल्ड्रिंक्स बोतल, कैन, सभी
बोतलबंद पेय पदार्थ, खाने-पीने की चीजें, टिफिन डिब्बा, थैला इत्यादि ।