रायपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला बीते दिनों साय कैबिनेट की बैठक में हुआ था, जिसे अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इस बदलाव से OBC वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि, यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो OBC का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।
CG NEWS:नगरीय निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत हुआ OBC आरक्षण, राजपत्र में आदेश प्रकाशित
OBC reservation increased to 50 percent in urban body elections, order published in gazette