हाईकोर्ट ने शिक्षिका से रेप के आरोपी शिक्षक को बरी, कोर्ट में शिक्षिका साबित…

बिलासपुर 6 अक्टूबर 2024। शिक्षिका के रेप के आरोपी शिक्षक को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को रेप के साक्ष्य नहीं मिले, बल्कि ये पाया गया कि अपीलकर्ता शिक्षिका ने ही संबंध बनाने की सहमति दी थी। दरअसल बलौदाबाजार की एक शिक्षिका ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि साल 2018 में वो अपने बच्चे के साथ किराया के मकान में रहती थी। इस दौरान जुलाई 2018 में वो जब अकेली थी, तो मीडिल स्कूल के शिक्षक उनके घर आये और बच्चे को चॉकलेट खाने और 100 रुपये देकर बाहर भेज दिया। इस दौरान शिक्षक ने शिक्षिका को शादी प्रलोभन दिया।

जब शिक्षिका ने शादी की बात नहीं मानी, तो बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि कोर्ट में इस प्रकरण में अपराध जब सिद्ध नहीं हुआ, तो निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। इस फैसले को पीड़िता ने हाईकोर्ट ने चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान पीड़िता ये साबित नहीं कर सकी, कि उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता ये भी नहीं बता सकी, कि जब घटना हुई, तो वहां मौजूद अन्य किरायेदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। गवाहों के मुताबिक महिला को समाज की प्रथा के मुताबिक चूड़ी पहनाकर गांव ले गया था, जहां दोनों तीन चार दिन रूके भी थे। कोर्ट ने माना कि पीड़िता की सहमति रिलेशन बनाने को लेकर थी, इस आधार पर शिक्षिका की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।