मुंबई 26 सितंबर 2024। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संजय राउत के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है।
जानकारी के मुताबिक संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया और उनके एनजीओं युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौाचालय घोटाले का आरोप लगाया था। मेधा सोमैया ने इन आरोपों को निराधार और अपमानजनक बताया था और संजय राउत के खिलाफ मुंबई के कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दे मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से कोर्ट में शिकायत की थी। इस शिकायत में कहा गया कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और गलत बयान दिए।
इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के बीच प्रकाशित और प्रसारित किया गया। शिकायत में आगे जिक्र है कि संजय राउत का यह बयान उस दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुआ और वहां भी बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सभा सांसद संजय को दोषी बताते हुए 15 दिन की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। इधर संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को 15 दिनों की सजा सुनाई गई है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें यह राशि शिकायतकर्ता डॉ. मेधा सोमैया को देनी होगी।