कोरबा पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए लगभग 21 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जप्त।
अलग-अलग प्रकरण मे दो व्यक्तियों एवं एक महिला को अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा।
कोरबा/जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा सभी थाना / चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है इसी क्रम में दिनांक 11.09.2024 की सुबह दर्री पुलिस को जरिये मुखबीर के सूचना प्राप्त हुई कि गेट नंबर 03 प्रगति नगर दर्री मे कुछ लोग कच्ची महुआ शराब की बिक्री कर रहे है तब मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराने पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दर्री श्री रविन्द्र कुमार मीना के निर्देश पर दर्री पुलिस ने गेट नंबर 03 प्रगति नगर दर्री के पास घेराबंदी कर प्रगति नगर गेट नंबर 03 दर्री निवासी समीता झा एवं संतकुमार चौहान को पकड़ा गया जिसकी जांच करने पर दोनो आरोपियों से कुल अलग-अलग प्लास्टिक के जरीकेन मे कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया और आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 242/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट एवं 243/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।
इसी क्रम में थाना बाकीमोगरा पुलिस को मुखबिर से सूचना दिया कि भाठापारा निवासी देव प्रसाद नीले रंग की थैला में महुआ शराब रखकर बिक्री करने अपने घर की ओर जा रहा है। मुखबिर के बताये सूचना अनुसार देव प्रसाद पटेल एक नीले रंग की थैला में महुआ शराब रखकर अपने घर की ओर जाते मिला। जिसे रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम देव प्रसाद पटेल पित्ता रव.गोपाल प्रसाद पटेल उम्र 27 साल साकिन भाठापारा शुक्लाखार, थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा (छ.ग.) बताया तथा अपने हाथ में रखे नीले रंग का थैला जिसमें 03 नग कोलड्रींक प्लास्टिक बाटल 2-2 लीटर वाली जिसके ढक्कन में अंग्रेजी में Cocacola लिखा हुआ जिसके अंदर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब प्रत्येक में 2-2 लीटर कुल 06 लीटर भरा हुआ, 02 नग प्लास्टिक बाटल हरा रंग व 01 नग प्लास्टिक बाटल सफेद रंग (पानी रंग) को पेश किया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 152/2024 धारा 32(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।