अवैध रूप से नशीली दवाईया बेचने वाले मेडिकल स्टोर के संचालक के विरूद्ध किया गया NDPS Act के तहत मामला दर्ज

A case has been registered under the NDPS Act against the operator of a medical store selling narcotic drugs illegally.

बिलासपुर, 13 अगस्त । अवैध रूप से नशीली दवाईया बेचने वाले मिनाक्षी मेडिकल स्टोर के संचालक के विरूद्ध किया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के मेडिकल स्टोर से ईस्पामैक्स कैप्सूल 304 नग, अल्ट्रा किंगं ट्रामाडोल युक्त नशीला टेवलेट 360 नग, पाइवॉन स्पास प्लस कैप्सुल ट्रामाडोल युक्त 232 नग बिक्री रकम 16500 रूपये कुल कीमती 26052 रूपये किया गया जप्त। आरोपी के विरूद्ध तारबाहर थाना द्वारा किया गया 21 22 एनडीपीएस की कार्यवाही। आरोपी का नाम खुशी चंद गुप्ता पिता स्व. मोहन लाल गुप्ता उम्र 42 साल सा. शिव चैक कुदुदण्ड थाना सिविल लाईन बिलासपुर है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.08.2024 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि तारबहार क्षेत्र में गायत्री मंदिर चौक के पास स्थित मिनाक्षी मेडिकल स्टोर का संचालक खुशी चंद गुप्ता अपने मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से नशीली दवाईयां रखकर बिक्री कर लाभ अर्जित कर रहा है कि सूचना पर तत्काल टीम गठित कर गायत्री मंदिर चैक के पास स्थित मिनाक्षी मेडिकल स्टोर में रेड कार्यवाही किया गया जो आरोपी खुशी चंद गुप्ता के कब्जे से ईस्पामैक्स कैप्सूल 304 नग, अल्ट्रा किंगं ट्रामाडोल युक्त नशीली टेवलेट 360 नग, पाइवॉन स्पास प्लस कैप्सुल ट्रामाडोल युक्त 232 नग बिक्री रकम 16500 रूपये कुल कीमती 26052 रूपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। थाना तारबाहर क्षेत्र के अन्य मेडिकल स्टोर की जांच नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली पूजा कुमार मैडम के निर्देशन पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त रुप से में की जा रही है।
संपूर्ण कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक उमेश गुप्ता के निर्देशन पर थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, उप निरीक्षक संजीव कुमार ठाकुर, स उ नि अवधेश सिंह,प्रआर फूल सिंह बड्डे एवं आरक्षक मुरली भार्गव, रूपलाल चंद्रा, मोहन कोर्राम, राजेश नारंग, देवेंद्र दूबे,जीना अनंत का विशेष योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने उक्त कार्यवाही की विशेष टीम में IPS उमेश गुप्ता, आईपीएस पूजा कुमार एवं अन्य सभी सदस्यों की सराहना की है।

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