CM विष्णुदेव साय पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन, सुबह चार्टड प्लेन से मंत्रियों के साथ होंगे अयोध्या रवाना

CM Vishnudev Sai will visit Ramlala with the entire cabinet, will leave for Ayodhya with ministers in a chartered plane in the morning

Shri Ramlala Darshan Yojana : छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट कर रामलला के दर्शन करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल कल अयोध्या जायेगा और भव्य राममंदिर का भ्रमण करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कल सुबह मंत्रिमंडल के सदस्य अयोध्या जाकर शाम तक लौट जायेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरा मंत्रिमंडल ही अभी जायेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष के सदस्यों को भी अयोध्या ले जाया जायेगा, जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि, अभी केवल मंत्रिमंडल के सदस्य ही जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को पूरा मंत्रिमंडल चार्टड विमान से अयोध्या जायेगा। यहां प्रदेश के सभी मंत्री प्रभु रामलला का दर्शन करेंगे। भाजपा ने अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में रामलला दर्शन योजना का उल्लेख किया था और सरकार बनने पर इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लोग लगातार अयोध्या का दौरा कर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश अब तक हजारों की संख्या में रामभक्त अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में रामलाल दर्शन योजना लागू

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ, 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 5 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएंगे।

पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।

यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतिक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके।

यात्रियों के चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। यात्रा करने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष के अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। शेष आवेदकों को क्रमवार आने वाले समय में यात्रा कराई जाएगी। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष रहेगी। इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।

लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो तो और सहायक ने भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुये लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ, सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी। समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में, पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सहायकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। समूह में लॉटरी में चयन होने की स्थिति में समूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी संख्या तक बर्थ, सीटें, उपलब्ध बर्थ, सीटों की संख्या से कम कर दी जाएगी।

चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। एवं चयन उपरांत वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची आई.आर.सी.टी.सी. अथवा चयनित अन्य एजेंसी को प्रेषित की जाएगी।

प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन द्वारा, उनके जिले के चयनित यात्रियों को उनके निवास स्थान से ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर में निर्धारित स्थान, एवं उनके जिले में निर्धारित रेल्वे स्टेशन/बस स्टॉपेज तक, ट्रेन, बस के निर्गमन की निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटे पूर्व समुचित वाहन से निःशुल्क लाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा वापसी में यात्रा समाप्ति उपरांत जिले हेतु निर्धारित रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉपेज से यात्रियों को तहसील, ब्लॉक स्तर के पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

यात्रा पर रवाना होने के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जायेगा। अनफिट पाये गये यात्रियों के स्थान पर वेटिंग में शामिल व्यक्तियों को भेजा जा सकेगा। यात्रियों को अपनी जरूरत के संबंधित दवाएं, गर्म कपड़े आदि रखने होंगे और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री की ही होगी। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

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