07 दिन के भीतर राशि जमा न करने पर ’’ मोर मकान-मोर आस ’’ घटक के तहत अन्य पात्र हितग्राहियों को किया जाएगा आवासगृहों का आबंटन।
कोरबा 06 जुलाई 2024 – प्रधानमंत्री आवास योजना के ’’ मोर मकान-मोर चिन्हारी ’’ घटक के हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जमा करने हेतु नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पुनः एक अंतिम अवसर दिया गया है तथा उनसे 07 दिनों के भीतर प्रथम किश्त की राशि निगम में जमा करने को कहा गया है। यदि उनके द्वारा यह राशि जमा नहीं कराई जाती तो उन हितग्राहियों का आबंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत ’’ मोर मकान-मोर आस ’’ घटक के हितग्राहियों को उक्त आवासगृहों का आबंटन कर दिया जाएगा।
यहॉं उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक ’’ मोर मकान-मोर चिन्हारी ’’ ए.एच.पी. अंतर्गत दादरखुर्द में 2784 आवासगृहों का निर्माण कराया गया है, इस घटक के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित अस्थाई स्लम बस्तियों, पम्प हाउस, परसाभांठा, रूमगरा एवं कोहड़िया के पात्र हितग्राहियों का चयन पूर्व में किया गया था। निगम द्वारा इन स्लम बस्तियों के चयनित हितग्राहियों से अनेको बार मौखिक रूप से, नोटिस के माध्यम से एवं व्यक्तिगत संपर्क कर प्रथम किश्त की राशि जमा करने का आग्रह किया गया, साथ ही बस्तियों के सामुदायिक भवनों में हितग्राहियों की सूची चस्पा कर एवं वहॉं के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर हितग्राहियों को इस हेतु प्रोत्साहित किए जाने के प्रयास भी किए गए किन्तु अभी भी कुछ हितग्राहियों द्वारा इस दिशा में कोई रूचि नहीं ली गई है।
निगम द्वारा इन स्लम बस्तियों के चयनित इन हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जमा करने हेतु पुनः एक अंतिम अवसर देते हुए 07 दिवस के अंदर राशि जमा करने को कहा गया है, यदि उक्त समय अवधि में उनके द्वारा प्रथम किश्त की राशि जमा नहीं कराई जाती तो उनकी अनिच्छा मानकर उक्त आवासगृहों को शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ’’ मोर मकान-मोर आस ’’ के चयनित पात्र हितग्राहियों को आबंटित किया जाएगा।