जांजगीर-चांपा, 25 मई । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.04.2024 को प्रार्थी गेंदराम यादव पिता संतू यादव उम्र 47 वर्ष साकिन रसौटा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.04.2024 को गांव के परिवार में घर में शादी कार्यकम में गया था जिसमें गिफ्ट देने के लिये प्रार्थी अपने रिश्ते का भाई फिरतराम यादव के साथ मोटर सायकल से छतराम यादव के घर गये थे रात्रि करीब 10.00 बजे वापस घर आ रहा था तभी गांव का श्यामू यादव एवम विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक दोनो मिलकर राड से प्रार्थी के भाई फिरतराम यादव को पुरानी रंजीश की बात को लेकर अश्लील गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देकर देते हुए राड से फिरतराम के सिर में मारा जिससे सिर में चोंट लगकर खून निकलने लगा। उसके बाद वे दोनो वहां से भाग गये। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आहत फिरतराम यादव का सीएचसी पामगढ़ से डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है जो डॉक्टर द्वारा आहत के अत्याधिक चोट होने से रिफर किया गया था जो आहत फिरतराम यादव लाईफ केअर अस्पताल बिलासपुर भर्ती होकर ईलाज कराया है। आहत के चोंट को गंभीर प्रवृत्ति का चोंट होना पाए जाने से प्रकरण में धारा 307 भादवि जोड़ी गई है।
प्रकरण के आरोपी श्यामू यादव एवं विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को घटना के संबंध में पूछताछ कर गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन लिया गया कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लोहे का राड को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया है।
आरोपी श्यामू यादव पिता पंचू यादव उम्र 30 वर्ष साकिन स्सौटा पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पाये जाने से दिनांक 25.05.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तथा विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय पेश उपरांत बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़ एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।