जांजगीर-चांपा जिले में 5 साल की बच्ची से रेप करने के दोषी चिमन लाल देवांगन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने फैसला सुनाया। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है।
पॉक्सो लोक अभियोजक (Public Prosecutor) चंद्रप्रताप सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, रेप पीड़ित बच्ची की मां ने चांपा थाने में 12 अप्रैल 2023 को केस दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसकी बच्ची नर्सरी में पढ़ती है। 11 अप्रैल 2023 को शाम 6 बजे चिमन लाल देवांगन उसके घर आया।
बच्ची से रेप करने के दोषी चिमन लाल देवांगन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बाथरूम में ले जाकर बच्ची से किया रेप
बच्ची को चाकू की नोक पर आरोपी बाथरूम में ले गया और वहां उससे रेप किया। इसके बाद वो बच्ची को छोड़कर चला गया। बच्ची ने मां को घटना की जानकारी दी। मां ने बच्ची के पिता को बताया। इसके बाद दोनों बच्ची को लेकर थाने में गए और केस दर्ज कराया।
दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना
आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376, 506 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट में चल रहा था। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने चिमन लाल देवांगन को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे नहीं चुकाने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी।