जांजगीर-चांपा 17 मार्च 2024 / आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा दिनांक से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न होने तक प्रतिबंध लगाया है।
अतिआवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख (जिन्हें सामान्य स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने की अधिकारिता है) 01 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेगें परन्तु मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं देंगे। 01 दिवस से अधिक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोडने की अनुमति हेतु कार्यालय प्रमुख, अनुशंसा सहित मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने जिले में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशित किया है कि वे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोडेंगे। बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड जांजगीर-चांपा द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन स्वीकारा नहीं किया जाएगा। अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को पत्र/ आदेश तामील करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।