कोरबा, 05 जनवरी । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थियों थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थीया व आरोपी की दोस्ती इस्ट्राग्राम में हुई और दोनो के बीच इस्ट्राग्राम में बातचीत होने लगी और दोस्ती हो गई। और आरोपी पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फसाकर कई बार मिलने बुलाया और दिनांक 07.05.2023 को प्रार्थीया को उसके गृह ग्राम छोड़ने जाते समय कुछ पीलाकर लबेद के जंगल में बलात्कार किया। और जब पीड़िता विवाह करने के लिए आरोपी को बोला तो पहले विवाह करने से इंकार किया। फिर पीड़िता द्वारा आरोपी के घर जाकर दबाव बनाया। तो आरोपी 01 महिने के अंदर विवाह करने की बात किया और बाद में मुकर गया। रिपोर्ट पर धारा 376 भादवि का प्रथम सुचना पत्र दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी समीर भारद्वाज पिता रेशम लाल भारद्वाज उम्र 25 वर्ष सा० ग्राम बाता थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ०ग०) को विधिवत गिर० कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कोरबा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देशन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा के मार्गदर्षन में निरीक्षक युवराज तिवारी, सउनि अनिल खाण्डे, आर 52 नितेश तिवारी, आर. 103 विरेन्द्र अनंत, आर. 558 कौशल महिलांगे, आर 463 नरेश टाण्डेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।