सड़क दुर्घटना कानून के खिलाफ चालकों ने किया रोष प्रकट, देखें वीडियो

दर्री थाना अंतर्गत इंडियन ऑयल के समीप शनिवार की सुबह से बने नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने टैंकर गाड़ी को रोक कर काम छोड़कर घर जाने की बात कहने लगे और टैंकर गाड़ी चलाने से मना कर दिया सूचना पर पहुंचे कटघोरा नायब तहसीलदार पुलिस प्रशासन इंडियन ऑयल के अधिकारी ने ड्राइवर को समझाने की कोशिश की पर उसके बावजूद भी ड्राइवर नहीं माने वहीं ड्राइवर ने चताया अगर कानून वापस नहीं होता तो यहां के सभी ड्राइवर टैंकर गाड़ी चलाना छोड़कर वापस अपने घर को चल देंगे

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते  लोकसभा में तीन कानून पास हुए है इसमे एक हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया जिसमें कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर अगर मौके से भागता है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा या 10 लाख का जुर्माने का प्राविधान होगा,उसी को लेकर ड्राइवरों ने सुबह से दर्री गोपालपुर इंडियन आयल डिपो के बाहर स्टेरिंग छोड़ डिपो के बाहर गाड़ी को खड़ी कर दी सूचना पर पहुंचे दर्री थाना पुलिस ने ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के यूनियन को समझाया, पर वाह नहीं माना वही ड्राइवर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो ड्राइवर के विरुद्ध कानून लागू होने जा रहा है उसमें 10 साल की सजा एक्सीडेंट होने पर वह भारी जुर्माना का प्रावधान है। इसी कारण सभी कंपनियों के टैंकर चालकों द्वारा टैंकर चलाने के लिए मना कर रहे हैं। ड्राइवर नेने बताया कि सरकार की ओर से चालकों के खिलाफ इस प्रकार का नियम बनाना सरासर गलत है क्योंकि रोड पर सड़क दुर्घटना कोई भी जानबूझकर नहीं करता और ऐसी दुर्घटनाएं अनजाने में हो जाती हैं। यदि जिस चालक से रोड दुर्घटना हुई है वह मौके पर रुक भी जाता है तो गुस्साई पब्लिक उसकी धुनाई कर देती है। इसलिए चालक को मजबूरी में घटनास्थल को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार से सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने पर चालक के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान करना न्यायसंगत नहीं है। चालकों ने सरकार से मांग करते हुए इस प्रकार के कानून वापस लेने की मांग की।

ड्राइवर ने बताया कि सरकार की ओर से चालकों के खिलाफ इस प्रकार का नियम बनाना गलत है क्योंकि रोड पर सड़क दुर्घटना कोई भी जानबूझकर नहीं करता और ऐसी दुर्घटनाएं अनजाने में हो जाती हैं। यदि जिस चालक से रोड दुर्घटना हुई है वह मौके पर रुक भी जाता है तो गुस्साई पब्लिक उसकी धुनाई कर देती है। इसलिए चालक को मजबूरी में घटनास्थल को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार से सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने पर चालक के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान करना न्यायसंगत नहीं है। चालकों ने सरकार से मांग करते हुए इस प्रकार के कानून वापस लेने की मांग की।