कोरबा/ नगरिक जन सेवा समिति, कोरबा एवं वर्किंग कमेटी मेंबर, जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा ने विभिन्न जांच में व्यापारियों, आमजनों के नगदी व सामानों के जब्ती वाले प्रकरणों की 1 सप्ताह में वापसी की त्वरित कार्यवाही के लिए सौंपा मार्मिक ज्ञापन।
विषय- जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से विभिन्न जांच में व्यापारियों, आमजनों के नगदी व सामानों के जब्ती वाले प्रकरणों की त्वरित शीघ्रता से जिला स्तरीय समिति बनाकर नियमतः 1 सप्ताह में वापसी की कार्यवाही करने हेतु मार्मिक निवेदन।
मो. न्याज नूर आरबी, अध्यक्ष- नागरिक जन सेवा समिति, कोरबा एवं वर्किंग कमेटी मेंबर, जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा ने जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधीश को मार्मिक ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही के लिए मांग किया है कि विधानसभा आम निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में विगत 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान आदर्श आचार संहिता उड़नदस्ता दलों (FST – Flying Squad Team) और स्थैतिक निगरानी दलों (SST – Static Surveillance Team) द्वारा व अन्य जांच में व्यापारियों, आम नागरिकों से तथा धन राशि के परिवहन की वास्तविक जरूरत वाले लोगों को असुविधा से बचने हेतु जब्ती वाले प्रकरणों की त्वरित शीघ्रता से जिला स्तरीय समिति बनाकर नियमतः 1 सप्ताह में वापसी की कार्यवाही कराने का नियम लागू होने के कारण वापसी की प्रक्रिया जिला स्तर पर की जाती है।
विदित है कि, जिला स्तरीय समिति द्वारा दस लाख रुपए से कम की जब्ती के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है। समिति द्वारा यह पाए जाने पर कि मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो समिति ऐसी नकदी को रिलीज करने के बारे में एक स्पीकिंग आदेश जारी कर इसकी वापसी के लिए रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाती है। समिति जब्ती के सभी मामलों का अवलोकन कर इनकी वापसी के संबंध में निर्णय लेती है।
युवा समाजसेवी ने यह भी आग्रह किया है कि जब्ती करने वाले विभिन्न जांच दलों के द्वारा जब्ती की कार्यवाही सही तरीके से होने की भी जांच की जाए और कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया जैसे जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख, नकदी की जब्ती के समय संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को जब्तीनामा की प्रति के साथ व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना नगदी व सामग्री मालिकों को दी गई है या नहीं के साथ – साथ एक रजिस्टर में रख-रखाव, यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार है या नहीं, इसमें अवरुद्ध या जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण है या नहीं इन प्रक्रियाओं की भी जांच किया जाएं।
आमजन के समस्याओं के निपटारे के लिए हमेशा अग्रसर और मुखर रहने वाले श्री आरबी ने कहा है कि वर्तमान में चुनाव के दौरान नगदी अथवा सामग्रियों की जब्ती को लेकर व्यापारियों के बीच व्याप्त भ्रम को लेकर इस मामले में आयकर विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा दिए गए बयान और हो रही जब्ती की कार्यवाही के बीच भेद होने के चलते व्यापारी इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं। जिस पर त्वरित कार्यवाही कर व्यापारियों समेत आमजनों को राहत पहुंच सकें।