बेमेतरा कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 दो माह के लिए पुनः लागू, 1 जुलाई 2024 तक प्रभावशील रहेगा

Section 144 re-imposed for two months within 100 meters of Bemetara Collectorate premises, will remain effective till July 1, 2024


बेमेतरा 01 मई 2024/-
 कलेक्टोरेट परिसर में शांति व कानून व्यवस्था समेत सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने आज ताजा आदेश जारी कर आगामी दो महीने के लिए 01 मई 2024 से 01 जुलाई 2024 (दो माह) तक धारा 144 पुनः लागू किया है। उल्लेखनीय है की पहले 01 मार्च 2024  से 01 मई  2024 (दो माह) तक धारा 144 लागू किया था।


कलेक्टोरेट परिसर में शांति व कानून व्यवस्था समेत सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने आज ताजा आदेश जारी कर आगामी दो महीने के लिए 01 मई 2024 से 01 जुलाई 2024 (दो माह) तक धारा 144 पुनः लागू किया है। कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित हैं, जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन व महिलाओं का आवागमन रहता है।’
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के भीतर जुलूस-धरना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि परिसर में प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन व महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। इसलिए परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था व सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अब इस क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा व प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जाए। आदेश में कहा गया कि यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।


जारी आदेश में कहा कि इस क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी व सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। सभा, रैली, जुलूस आदि के पूर्व संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। लाउड स्पीकर के लिए भी अनुमति लेनी होगी। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।